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जिले में धारा 144 लागु


राजसमन्द : जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव संक्रमण को देखते हुये मंगलवार को जिला कलेक्टर अरविन्द पोसवाल ने सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लगा दी है। जो कि सोमवार मध्यरात्रि से प्रभावित होकर आगामी आदेश तक रहेगी।

धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर ने बताया कि 31 अक्टूम्बर तक जिले में सामाजिक, राजनैतिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम के साथ अन्य बडे सामूहिक कार्यक्रम भी नही कर सकेगें। विवाह सम्बन्धित कार्यक्रम में सरकार की गाइडलाईन के अनुसार 50 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नही हो सकेगें। तथा इसके लिये उपखंड अधिकारी को सूचना देने के साथ अन्य सरकारी गाइडलाईनों का पालना अनिवार्य होगा। अन्तिम संस्कार के कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नही होगी तथा फेस मास्क, सामाजिक दूरी, सैनेटाईज का उपयोग आदि सरकारी गाइडलाईनों का पालना करना होगा। धारा 144 की आज्ञा की पालना नही करने पर धारा 188 तहत कारवाई की जावेगी।


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