धर्मस्थल खोलने का निर्णय कमेटी पर
- Nathdwara Live
- Jun 8, 2020
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जयपुर : राजस्थान सरकार ने गत शनिवार को नई गाइड लाईन्स जारी कर राजस्थान में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, क्लब और सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया था जिसके तहत आज लगभग ढाई महीने के लॉकडाउन के बाद होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, क्लब और सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सेवाएं पुनः कई शर्ताें के साथ शुरू होंगी। हालांकि, प्रदेश के सभी धर्मस्थल अभी 30 जून तक नहीं खोले जाएंगे. स्कूल-कॉलेज, मैरिज गार्डन भी पहले की तरह अभी बंद ही रहेंगे.
राज्य सरकार की शनिवार को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में दाखिल होने वाले प्रत्येक ग्राहक को पूरी तरह से सेनेटाइज करना होगा। यहां तक मॉल में एस्केलेटर पर भी लगातार वाइपर चलाने होगें जिससे वे सेनेटाइजर होते रहेंगे. सफाई कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी को भी लोगों को इन सेवाओं के साथ-साथ कोरोना के बचाव के लिये जागरुक करते रहना होगा।
होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए भी कड़ी गाइडलाइन जारी :
सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए कड़ी गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. राजस्थान में होटल में टेबल सिटिंग व्यवस्था में कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी. होटल व रेस्तरां मालिक एक टेबल पर दो से ज्यादा लोगों को नहीं बैठा सकेंगे.
जिप्सी में तीन पर्यटक ही कर सकेंगे सफारी :
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रदेश में सरिस्का-रणथंभौर सहित सभी टाइगर रिजर्व खोलने की मंजूरी दी है. मगर जिप्सी में अधिकतम 3 कैंटर में 10 पर्यटक से अधिक ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
धर्मस्थल खोलने के लिए कमेटियां गठित :
केन्द्र सरकार के गाइड लाईन्स में 8 तारिख को धर्मस्थल खोलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी गाइड लाईन्स में 30 जुन तक धार्मिक स्थल नही खोलने का निर्णय लिया था। धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर सीएम गहलोत ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मगुरुओं के साथ चर्चा की. चर्चा में आए सुझावों के आधार पर सीएम गहलोत ने धर्म स्थल खोलने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया. जिसमें सभी की राय के बाद ही धर्मस्थल खोलने पर फैसला होगा।
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